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टीसीपी विभाग ने पुलिस के साथ लाहड़ और डुग्घा में बिना अनुमति के चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाया

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TCP Unauthorized Construction: हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 के तहत लाहड़ और डुग्घा गांवों में बिना विभागीय अनुमति के चल रहे निर्माण कार्यों पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। विभाग द्वारा पहले ही नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, इन निर्माण कार्यों को जारी रखा गया। मंगलवार को टीसीपी विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में मौके पर जाकर निर्माण कार्यों को रुकवाया।

विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नगर एवं ग्राम योजनाकार, हरजिंद्र सिंह ने बताया कि लाहड़ और डुग्घा में जिन निर्माण कार्यों को रोका गया, उनके नक्शे विभाग से पास नहीं करवाए गए थे। इस पर विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा-1 एवं उपधारा-2 के तहत नोटिस जारी किया था, जिसमें निर्माण कार्य तुरंत रोकने और साइट को पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए गए थे।

विभाग के सहायक नगर एवं ग्राम योजनाकार, कनिष्ठ अभियंता और अन्य अधिकारियों ने पुलिस के साथ जाकर इन निर्माण कार्यों को रोकते हुए संबंधित लोगों को निर्देश दिए कि वे पहले नक्शा पास करवाकर ही निर्माण कार्य शुरू करें।